यूपी: पशु से टकराने से हुई मौत तो मिलेगा मुआवजा, पहला राज्य बना यूपी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद मानव पशु टकराव को अब राज्य आपदा घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब पशु से टकराने पर अगर किसी की मौत होती है तो मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि दी जाएगी। ऐसा निर्णय करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है।
यूपी सरकार की तरफ से बुधवार को यह आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला है। इस आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों में मृत्यु होने पर अब मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी और घायल होने पर भी मदद की राशि एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही मिलेगी।
कुमार ने बताया कि पहली बार शेर और जंगली सुअरों को वन्यजीवों की सूची में जोड़ा गया है। बाघ, तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी और गैंडा पहले से ही सूची में हैं। कुमार ने बताया कि अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जिलाधिकारी की कागजी कार्रवाई के बाद घटना के 24 घंटे के भीतर आरटीजीएस के जरिए राहत राशि देना संभव होगा