ऋण माफी के लाभ से वंचित किसानों के लिये सरकार ने दिया एक और मौका
लखनऊ ! फसल ऋण माफी योजना के लाभ से वंचित प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने एक और मौका देने का निर्णय किया है। इसके तहत सात से 21 जनवरी तक फसली ऋण माफी योजना में तकनीकी कारणों से छूटे किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे।इस बारे में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि जिले के जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) स्तर पर सात से 21 जनवरी के मध्य छूटे हुए किसानों से शिकायतें प्राप्त कर उसे अपलोड करने के लिए हेल्प डेस्क विंडो खोल दिया जाए।श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के लाभ से वंचित रह गए किसानों की शिकायतों के निस्तारण के लिए बीती छह दिसम्बर को शासनादेश जारी किया गया है ताकि किसी तकनीकी कारण मसलन आधार संख्या सही तरीके से नहीं भरने या किसी अन्य तकनीकी कारणों से छूटे किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाएं। उन्होंने बताया कि सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात ध्यान रखें कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। यह भी कहा गया है कि इस अवधि में प्राप्त शिकायतों का सत्यापन बैंक व राजस्व विभाग से कराते हुए उपयुक्त पाए गए किसानों का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि फसल ऋण माफी योजना के तहत उपयुक्त पाए गए किसानों की डिमांड जनरेट करने की तिथि को भी संशोधित करते हुए प्रत्येक माह की पहली से तीन तारीख तक तथा 16 से 18 तारीख तक (एक माह में 2 बार) निर्धारित की गई है।