अयोध्या रुदौली:लोकतंत्र में भागीदारी के लिये मतदाता बनने का सुनहरा मौका
उपजिलाधिकारी रुदौली ज्योति सिंह ने “सर्किल” को बताया कि ऐसे मतदाता जिनकी उम्र एक जनवरी, 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक की हो गई हो, वे अपने(बी एल ओ)से मिल कर एक पासपोर्ट साईज की फोटो एवं जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।साथ ही जिन मतदाताओं के नाम किन्ही कारणों से अभी तक निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है वे भी अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करा सकते हैं।यदि कोई मतदाता नामावली में पंजीकृत हैं,किंतु वे अब उस मतदेय स्थल में अन्यत्र चला गया है।वह भी अपना नाम हटाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता हैं।यही नहीं मतदाता सूची में नाम अशुद्ध होने,मतदाता पहचान पत्र खोने या किसी भी प्रकार की त्रुटि को पूरा करने के लिए बीएलओ से संपर्क कर सकते है।रूदौली क्षेत्र के सभी ऐसे मतदाता जिनकी उम्र एक जनवरी, 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक की हो गई हो उनसे उपजिलाधिकारी ने अपील की है कि जल्द से जल्द अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाँ ले।उन्होंने रूदौली के सभी निवासियों से ये भी अपील की है कि अपने परिवार का नाम अपने मोहल्ले की वोटर लिस्ट में देख ले यदि किसी कारण नाम न होने की स्थित में अपने बीएलओ से मिल कर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा सकते है।उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में तहसील मुख्यालय पर निर्वाचन हेल्प डेस्क/मतदाता सुविधा केंद्र की स्थापना भी की गयी है। इन दस्तावेजों की होगी जरूरत एक पासपोर्ट साइज फोटो पहचान पत्र-इसमें जन्म प्रमाणपत्र,पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट शामिल है पते का प्रमाण- राशन कार्ड,पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल हो सकता है।