वाहन चालक लाइसेंस पर बड़ा फैसला, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता होगी खत्म
*ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास होना अब जरूरी नहीं, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला*
यूपी : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.
मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी.
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8 के तहत किसी वाहन चालक के लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गरीब वर्ग के लोगों की आजीविका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
इस फैसले से उन लोगों को तुरंत फायदा होगा जो आठवीं पास नहीं होने के कारण अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं. सरकार के इस फैसले से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और यह निर्णय परिवहन के क्षेत्र में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करेगा.