अयोध्या : कोर्ट से राष्ट्रीयकृत बैंक को झटका,बंधक जमीन पर कब्जा दिलाने की अर्जी खारिज
अयोध्या ! दिए गए कर्ज के एवज में बंधक जमीन पर कब्जा दिलाने की राष्ट्रीयकृत बैंक की अर्जी जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने खारिज कर दी। इससे बैंक को तगड़ा झटका लगा है। कर्ज देने में बैंक की भारी लापरवाही सामने आई है। बैंक ने ऐसी जमीन को बंधक रख कर कर्ज दे दिया, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं थी। प्रकरण नगर से सटे भीखापुर गांव का है। मयाभीखी निवासी प्रदीप गुप्त ने 2006 में बैंक की अंगूरीबाग शाखा में ऋण के लिए आवेदन किया था। जमानत के तौर पर जमीन के बैनामा का मूल दस्तावेज बंधक रख लिया गया। ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया बैंक अधिकारियों ने जमीन के राजस्व अभिलेखों व स्थिति की जांच की आवश्यकता तक नहीं समझी। 2018 में कर्ज की रकम करीब साढ़े तीन लाख रुपये होने पर अधिकारियों को कर्ज वसूली की याद आई। वसूली न होने पर बंधक जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन किया। जिला मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार सदर से राजस्व अभिलेखों की स्थिति व मौके की आख्या मांगी। आख्या से पता चला कि बंधक जमीन प्रदीप गुप्त के नाम है ही नहीं, यह जमीन कहां है, इसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है।