September 8, 2024

अब UPPSC में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण, विधानसभा में विधेयक पारित

0

यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 पारित हो गया है। इससे यूपीपीएससी की तरफ से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा में गुरुवार को तीन विधेयक पारित किए गये हैं, जिनमें से एक उप्र लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 है।

इसके अलावा राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक 2020 और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 भी गुरुवार को पारित किये गए हैं। अब राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक 2020 के पास होने से प्रदेश सरकार के विभिन्न उपक्रमों, निगमों के उपाध्यक्ष, सलाहकार और सदस्यों को राजधानी स्थित राज्य संपत्ति विभाग की ओसीआर बिल्डिंग में आवास आवंटित किया जा सकेगा।

जबकि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 के पारित होने से व्यापारियों को टैक्स छूट का दायरा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कम्पोजिट स्कीम में हर तीन महीने में रिटर्न भरने की बाध्यता समाप्त की जा रही है। अब केवल साल में एक बार रिटर्न भरना होगा और तिमाही पर टैक्स जमा क रना होगा।

वहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 के पास होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !! © KKC News

Discover more from KKC News Network

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading