November 21, 2024

लखनऊ ! देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढती जा रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढा दिया है, हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट मिलेगी। इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है। यह छूट ग्रीन जोन वाले जिलों को मिलेंगी।

क्या है ग्रीन जोन :

किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन में तभी रखा जाएगा यदि वहां कोविड-19 का कोई पुष्ट मामला ना हो या पिछले 21 दिन में जिले में कोई मामला सामने ना आया हो। वहीं कोई भी रेड या ऑरेंज जोन में शामिल जिले क्रमश: 28 और 14 दिन तक कोई नया मामला सामने ना आने के बाद ग्रीन जोन में आ सकते हैं।

यूपी के ग्रीन जोन वाले जिले :

बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर ,बलिया ,चंदौली ,चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद ,फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, अमेठी

क्या ध्यान रखना होगा शराब की दुकान :

शराब की दुकानों और पान की दुकानों को पर एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो।

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