उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मूल निवासी केन्द्रीय व प्रदेशों के अर्ध सैन्य बलों और भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने पर उनके परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ा दी है। यह अनुग्रह राशि 25 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
इस निर्णय के तहत शहीद जवान अगर विवाहित है और उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों जीवित हैं तो शहीद की पत्नी और बच्चों को 35 लाख तथा माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। शहीद के विवाहित होने और उसके माता-पिता में से किसी एक के भी जीवित न होने पर शहीद की पत्नी और बच्चों को पूरे 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी।
इस अनुग्रह राशि के वितरण में विशेष परिस्थतियों में छूट भी दी जा सकती है, मगर इसके लिए प्रदेश के गृह विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह निर्णय पहली अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा।
यूपी कैबिनेट के अन्य फैसले-
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी जबकि थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में 75 प्रतिशत छूट मिलेगी।
राज्य के देसी व अंग्रेजी शराब तथा बीयर के फुटकर लाइसेंसी विक्रेताओं के मासिक कोटा उठाने की अनिवार्यता में ढील दे दी है।
प्रदेश में शराब और बीयर के साथ ही अब वाइन भी महंगी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के चार कर्मचरियों को अब छठे वेतनमान के हिसाब से वेतन व भत्ते मिलेंगे।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माणकर्ता एजेंसियों के साथ करार में आंशिक बदलाव को मंजूरी दे दी।
अब दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा।
बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना।
अधिकारी के काम में बाधा डालने पर दो हजार रुपए देने होंगे।
बिना अनुमति रेस में भाग लेने पर पांच हजार होगा जुर्माना।