उत्तर प्रदेश मेंअब दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। बिना हेलमेट पहने दोपिहया वाहन चलाने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तक यह 500 रुपए था। इसी तरह पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। अभी तक पार्किंग उल्लंघन में दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना एक हजार रुपए था।
बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना
उ.प्र.मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। नि:शक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
कब कितना जुर्माना (रुपए में)
अधिकारी के काम में बाधा डालने पर दो हजार रुपए देने होंगे
इसी तरह अधिकारी की बात नहीं मानने व उसके काम मे बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपए था,अब 2000 रुपए देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गलत तथ्य देने पर पहले 2500 रुपए जुर्माना था अब 10 हजार रुपए होगा। फ़ायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। वाहन का मॉडल बदले जाने और वाहन के विनियमों के उल्लंघन में निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।