अयोध्या:खंडासा -वादी ही निकला लुटेरा,लूट के बीस हजार रूपये बरामद*
रिपोर्ट:अनिल पाण्डेय
अयोध्या (संवाददाता)
अयोध्या।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर के दिशा निर्देशन मे अपराध एंव अपराधियो पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आदेश के क्रम मे अनुपालन करते हुए थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 19.06.20 को वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार पुत्र रामनरेश (ब्रान्च पोस्ट मास्टर सिधारी बाजार) ने अपने भाई अम्बेश कुमार (ग्राम प्रधान पाकड़पुर) के साथ मिलकर अपने विपक्षी राजेश सिंह पुत्र नरायनपाल सिंह निवासी पाकड़पुर थाना खण्डासा से पुरानी रंजिश एंव प्रतिद्वन्दिता होने के कारण राजेश सिंह को लूट के झूठे मुकदमे मे फंसाकर जेल भेजने एंव डाक विभाग का 20000-/ रू सरकारी धन गबन कर उसी रूपयो को राजेश सिंह द्वारा लूटने की झूठी कहानी बनाकर दिनांक 19.06.20 थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/20 धारा 323/504/506/392 IPC बनाम राजेश सिंह नरायनपाल सिंह निवासी पाकड़पुर थाना खण्डासा पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम मे ग्रामवासियो पड़ोसियो आदि से पूछताछ से प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध पायी गयी । वादी मुकदमा से से पूछताछ करने पर वादी मुकदमा/अभियुक्त ने बताया कि मै सविंदा कर्मी पर पोस्ट मास्टर के पद पर ग्रामीण डाकघर अपने ही गांव सिधारी बाजार पाकड़पुर मे पोस्ट हूँ मेरे पास डाक बांटने का चार्ज भी है मेरे छोटे भाई अम्बेश मौजूदा ग्राम प्रधान है मेरे ही गांव के राजेश सिंह पुत्र नरायनपाल सिंह से मेरी पुरानी रंजिश इस बात को लेकर है कि राजेस सिंह अक्सर मेरे खिलाफ मेरे डाकखाने को मेरे उच्चाधिकारियो को प्रार्थना पत्र देते रहते है व मेरे भाई अम्बेश के खिलाफ भी आये दिन प्रार्थना पत्र देते रहते है जिससे हम दोनो भाई काफी परेशान हो गये है काफी जाचें हुई वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार व अम्बेश कुमार जो दोनो सगे भाई है दिनांक 17.06.20 को डाकखाने के पास मोबाइल बैग आदि के लूट की योजना बनाई जिसे इन्ही के गांव के निवासी राजेश सिंह इन्ही के बुने हुए जाल मे जेल चले जाये। विवेचना के क्रम मे मुकदमे का सफल अनावरण करते हुए वादी मुकदमा / अभियुक्त जितेन्द्र कुमार व अम्बेश कुमार को दोषी पाया गया व लूट के 20000-/ रू0 दोनो भाईयो से बरामद हुए। अभियुक्त जितेन्द्र कुमार व अम्बेश कुमार को मु0अ0सं0 201/20 धारा 195/211/409/120बी/411/201 IPC मे दिनांक 20.06.20 को सिधारी बाजार मोड़ से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।