अयोध्या:सड़क पर नहीं होगा विवाहोत्सव ,लेनी होगी अनुमति: जिलाधिकारी

अयोध्या
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●सड़क पर नहीं होगा विवाहोत्सव : जिलाधिकारी
● विवाहोत्सव की लेनी होगी अनुमति
●अधिकतम दो सौ व्यक्ति ही हो सकते हैं शामिल
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सड़क पर विवाहोत्सव आदि मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। सभी प्रकार की रस्म अदायगी परिसर के अंदर ही होगी। विवाहोत्सव के आयोजन के लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से अनुमति भी लेनी होगी। कोरोना की रोकथाम के दृष्टिगत जिलाधिकारी अनुजकुमार झा ने यह निर्देश जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि विवाह आदि आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता का 50 फीसद या अधिकतम दो सौ व्यक्ति ही शामिल होंगे। सभी के लिए मास्क पहनना व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य है। साथ ही थर्मल स्कैनिग की भी व्यवस्था करनी होगी। खुले स्थानों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन एवं थर्मल स्कैनिग की व्यवस्था आयोजक अथवा परिसर स्वामी को करनी होगी। प्रवेश एवं निकास द्वार अलग-अलग बनाने होंगे। कार्यक्रम स्थल में वही व्यक्ति शामिल होगा, जिसमें कोरोना का कोई लक्षण न हो। पानी पीने के लिए डिस्पोजल कप व गिलास का प्रयोग किया जाएगा। वातानुकूलित परिसर के प्रबंधक क्रास वेंटिलेशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। भोजन बनाने वाले कर्मियों की रैंडम कोविड टेस्टिग भी होगी।
● कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
कार्यक्रम स्थल होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, लॉज, मैरिज लॉन एवं मंदिर परिसर आदि की निकटतम हॉस्पिटल से मैपिग भी करानी होगी। अतिथियों आदि का नाम, पता, मोबाइल नंबर व आधार कार्ड रजिस्टर में दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी देख सकेंगे।
