घर के बाहर सड़क पर अगर गाड़ी खड़ा किया तो लगेगा 1000 का जुर्माना,कानून जल्द :नितिन गडकरी
घर के बाहरघर के बाहर सड़क पर अगर गाड़ी खड़ा किया तो लगेगा 1000 का जुर्माना सड़क पर अगर गाड़ी खड़ा किया तो लगेगा 1000 का जुर्माना ,फ़ोटो खींच कर भेजने वाले को मिलेगा 500 का इनाम
जल्द कानून लाने की तैयारी:नितिन गडकरी
भारत के हर शहर, फिर चाहे वो बड़ा शहर हो या छोटा, रोड पर वाहनों की पार्किंग एक बड़ी समस्या है। लोग अपने घरों में पार्किंग स्पेस नहीं बनाते हैं और वाहनों को सड़कों पर ही पार्क कर देते हैं, जिससे यातायात और आने-जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह समस्या जल्द ही खत्म हो सकती है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, Nitin Gadkari ने नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई पार्किंग नियम तोड़कर अपनी कार गलत जगह खड़ी कर देता है तो उसकी तस्वीर लेकर संबंधित अधिकारियों को भेज दें। इसके आधार पर गलत तरीके से पार्क किए गए वाहन के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा।
सड़कों पर अवैध पार्क किए गए वाहनों के मालिकों पर जहां 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं उस वाहन की तस्वीर भेजने वाले व्यक्ति को 500 रुपये का इनाम भी मिल सकता है। Nitin Gadkari ने कहा कि बड़े शहरों में पार्किंग की समस्या तेजी से बढ़ रही है।
Nitin Gadkari ने कहा कि ‘मैं एक कानून लाने जा रहा हूं, जिसके तहत गलत तरीके से पार्क किए गए वाहन की तस्वीर भेजने वाले व्यक्ति को 500 रुपये इनाम में दिए जाएंगे, अगर उस वाहन पर कुल जुर्माना 1,000 रुपये लगाया जाएग। तभी पार्किंग की समस्या दूर होगी।’
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने खेद व्यक्त किया कि लोग अपने वाहनों के लिए पार्किंग स्थल नहीं बनाते हैं, बल्कि उनके वाहन सड़क पर कब्जा कर लेते हैं। हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि ‘नागपुर में मेरे रसोइए के पास भी दो पुराने वाहन हैं…अब, चार सदस्यों के परिवार के पास छह वाहन हैं।’
आगे उन्होंने कहा कि ‘ऐसा लगता है कि दिल्लीवासी भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने उनके वाहनों की पार्किंग के लिए सड़क बनाई गई है। कोई भी अपने घरों में पार्किंग की जगह नहीं बनाता है, उनमें से ज्यादातर अपने वाहनों को सड़कों पर पार्क करते हैं
भारत में क्या हैं पार्किंग के नियम
किसी भी सड़क पर मोटर वाहन पार्किंग का प्रत्येक चालक इस तरह से पार्क करेगा कि इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई खतरा, बाधा या अनुचित असुविधा न हो और अगर पार्किंग के तरीके को सड़क के किनारे किसी साइन बोर्ड या मार्किंग द्वारा दर्शाया गया है, तो वह अपना वाहन इस तरह से पार्क करेगा।
सड़क नियमन के नियम – 1989 धारा 15 के अनुसार एक मोटर वाहन को कानूनी रूप से इन जगहों पर पार्क नहीं किया जा सकता है, जिनमें रोड क्रॉसिंग या उसके पास, एक मोड़, एक पहाड़ी की चोटी या एक कूबड़ वाला पुल,
फुटपाथ पर किसी भी वाहन को पार्क नहीं किया जा सकता है
इसके अलावा ट्रैफिक लाइट या पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास, मुख्य सड़क पर या तेज़ यातायात वाले स्थान पर, किसी अन्य पार्क किए गए वाहन के सामने या बाधा के रूप में, एक अन्य पार्क किए गए वाहन के साथ, बस स्टॉप, स्कूल या अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास या किसी यातायात संकेत या परिसर के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हुए वाहन नहीं पार्क सकते हैं।