अयोध्या : गैंगस्टर अभियुक्त के 55 लाख का मकान कुर्क कर प्रशासन ने जड़ा ताला
अभियुक्त के विरुद्ध मवई थाने में गोवध के दर्ज है चार मुकदमे
अभी हाल ही पुलिस ने इसके विरुद्ध की थी गैंगेस्टर की कार्यवाही
नायब मजिस्ट्रेट अनूप श्रीवास्तव की मौजूदगी में रूदौली कोतवाल ने किया कुर्की
मवई हिंदुस्तान संवाद ! रूदौली कोतवाल देवेंद्र सिंह एवं राजस्व विभाग की टीम ने सोमवार को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत एक शातिर गोवधिक के वेशकीमती मकान को कुर्क किया है।पुलिस प्रशासन द्वारा मकान सील कर संपत्ति कब्जे में ले ली गई है।पुलिस के इस कार्यवाही से गांव में हड़कंप मच गया।कार्यवाही के दौरान मवई एसएचओ ओम प्रकाश तिवारी भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
मवई थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव के रहने वाले शातिर गोवधिक अपराधी तौफीक पुत्र सब्बीर पर मवई पुलिस द्वारा छः माह पूर्व गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया था।आरोपी के विरुद्ध 2018 से 2020 के बीच चार मुकदमे प्रतिबंधित गोवंश पशुओं का वध व तस्करी के भी दर्ज हैं।गैंगेस्टर के आरोपी इस अभियुक्त की विवेचना रूदौली कोतवाल को सौंपी गई थी।अभियुक्त द्वारा इस अवैध कारोबार से अर्जित की गई अकूल संपत्ति को पुलिस चिन्हित कर रही थी।और सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नायब तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव ने पुलिस टीम के साथ मदारपुर गांव पहुंचे।और गोवधिक तौफीक पुत्र शब्बीर के आलीशान मकान को सीज कर दिया।मकान की अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपये आंकी गई है।एसएचओ देवेंद्र सिंह ने बताया आरोपी के विरुद्ध मवई थाने में वर्ष 2018 से 2020 के मध्य गोवध अधिनियम के तहत 4 मुकदमा दर्ज हुआ था।जिसके बाद इस अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी लिखा गया था।जिसकी विवेचना मुझे मिली थी।विवेचना के दौरान उनके घर की संपत्ति को कुर्क करके उसे सील कर दिया गया है।इन्होंने बताया कार्यवाही से पूर्व गांव में मुनादी भी कराई गई।