अयोध्या : गैंगस्टर अभियुक्त के 75 लाख का मकान कुर्क कर प्रशासन ने जड़ा ताला

अभियुक्त के विरुद्ध मवई थाने में गोवध का दर्ज है मुकदमे,अभी हाल ही पुलिस ने इसके विरुद्ध की थी गैंगेस्टर की कार्यवाही,नायब मजिस्ट्रेट अनूप श्रीवास्तव की मौजूदगी में रूदौली कोतवाल ने किया कुर्की।
मवई(अयोध्या) ! रूदौली कोतवाल देवेंद्र सिंह एवं राजस्व विभाग की टीम ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत एक शातिर गोवधिक के वेशकीमती मकान (40×60) को कुर्क किया है।पुलिस प्रशासन द्वारा मकान सील कर संपत्ति कब्जे में ले ली गई है।पुलिस के इस कार्यवाही से गांव में हड़कंप मच गया।कार्यवाही के दौरान पटरंगा एसएचओ ओम नीरज सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
पटरंगा थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव के रहने वाले शातिर गोवधिक अपराधी अली मोहम्मद पुत्र गुलाम रसूल के विरुद्ध कुर्की की ये कार्यवाही की गई है।नायब तहसीलदार रूदौली अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि मु.अ.सं. 190 /22 धारा 3(1) यू.पी. गैगस्टर एक्ट थाना मवई से सम्बन्धित अभियुक्त अली मोहम्मद पुत्र गुलाम रसूल निवासी बाजिद पुर थाना पटरंगा के द्वारा अपने आर्थिक,भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गोवंश की हत्या कर गोमांश की सप्लाई की जाती रही है।इनका एक संगठित गिरोह है।इस अवैध कार्य से अभियुक्त अली मोहम्मद ने अवैध तरीके से अर्जित धन से निर्मित अवैध सम्पत्ति एक अदद मकान (40×60वर्ग फुट) अनुमानित कीमत 75 लाख रुपये का तैयार किया है।जिसे जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार के निर्देश पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की गयी है।इन्होंने बताया कार्यवाही से पूर्व गांव में मुनादी भी कराई गई।इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक और रुदौली देवेंद्र सिंह प्रभारी निरीक्षक पटरंगा नीरज सिंह कांस्टेबल आशीष कुमार हेड कांस्टेबल श्याम नारायण यादव कांस्टेबल पिंटू यादव कांस्टेबल शिवम गांव चालक रामकृष्ण यादव शामिल रहे।
