अयोध्या : अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे कानून का नए भारत में हुआ अंत
1862 में बने 511 धाराएं बदले गए,भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 358 धाराएं लागू
पटरंगा मवई थाने में आयोजित पाठशाला में एसओ ने पढ़ाया नई धाराओं के पाठ,एसओ ने बताया महिला सम्बंधी अपराध में बढाई गई सजा।
फोटो-पटरंगा थाने में नई धाराओं की जानकारी देते एसओ पटरंगा ओम प्रकाश।
पटरंगा(अयोध्या) ! अंग्रेजों के जमाने वर्ष 1861-62 में बनाए गए कानून का नए भारत में अंत हो गया।विभिन्न अपराधों को लेकर अब तक आईपीसी की कुल 511 धाराओं का प्रयोग होता रहा।अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कुल 358 धाराओं का प्रयोग किया जाएगा।जिसमें ठग को अब 420 नही धारा 316 हत्या में 302 की जगह 101 माना जायेगा।नए संसोधित धाराओं से आमजनमानस को अवगत कराने के लिए सोमवार को पटरंगा व मवई थाने में पुलिस द्वारा क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों व अन्य सम्मानित नागरिकों की पाठशाला लगाई गई।पाठशाला में दोनों थानेदारों ने बिंदुवार एक एक नई धाराओं की चर्चा करते हुए उनमें हुए बदलाव की जानकारी दी।
एसओ पटरंगा ओम प्रकाश ने बताया भारतीय न्याय संहिता 2023 अब लागू हो गई है।आज से नई धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे।इन्होंने बताया महिलाओं संबंधी अपराध में अब किसी प्रकार का कोई समझौता नही होगा।नए कानून के तहत महिला संबंधी अपराधों में अपराधी की सजा बढ़ाई गई है।गंभीर अपराध में 20 वर्ष से कम की सजा नही है।विवेचक 60 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण करनी होगी और 45 दिन में सजा का प्रावधान है।18 वर्ष से कम आयु वाली बच्चियों के होने वाले अपराध में आजीवन कारवास या मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है।नई धारा 116(2) के तहत दुर्घटना होने पर रुककर मदद करने पर सजा 5 वर्ष व जुर्माना आधा होगा।दुर्घटना करने वाला भागने पर सजा व जुर्माना दोनों दोगुना है।सार्वजनिक स्थानों पर शराब आदि पीकर उद्दंडता करने पर भी अब सजा का प्रावधान हो गया है।एसओ पटरंगा ने बताया पहले आईपीसी कुल 511धाराएं थी अब 358 धाराएं बीएनए भारतीय न्याय संहिता के तहत है।एसओ मवई संदीप त्रिपाठी ने पाठशाला को संबोधित करते हुए बताया नए कानून के तहत घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल का विचार किये बिना अब जीरो एफआईआर दर्ज होगी।7 वर्ष व इससे अधिक सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है।हत्या की धारा 302 की जगह 101 में ठगी मामले में धारा 420 की जगह अब 316 बीएनए में दर्ज की जाएगी।बांट माप मामले पर अब पुलिस थानों में मुकदमे नही दर्ज की जाएगी।इस मामले की कार्यवाही विभाग स्वयं करेगा।पाठशाला उपनिरीक्षक बीरेंद्र पाल अभिनंदन पांडेय मदनपाल राज कुमार पटेल ग्राम प्रधान इस्तिखार अहमद माताफेर चौरसिया के अलावा क्षेत्र की आशा आंगनबाड़ी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही।