March 12, 2025

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, जानें क्या होंगे बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, जानें क्या होंगे बदलाव

Photo:SANSAD TV वित्त मंत्री ने पेश किया इनकम टैक्स बिल 2025

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद की लोक सभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया। नए इनकम टैक्स बिल को पिछले हफ्ते 7 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। आज लोकसभा में पेश होने के बाद नए इनकम टैक्स बिल को आगे की चर्चा के लिए संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इस बिल पर संसदीय समिति अपनी सिफारिशें देगी, जिसके बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी। मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा।

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा नया बिल

नया इनकम टैक्स बिल 2025, भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का एक अहम हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा आसान, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। फिलहाल, भारत में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है। नया इकनम टैक्स बिल पास होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट, 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ले लेगा। नए नियमों के तहत इनकम टैक्स की धाराओं में बदलाव होगा। इसके साथ ही, नए बिल में ऐसेसमेंट ईयर को खत्म कर टैक्स ईयर का प्रावधान है। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक चलेगा।

पास होने के बाद 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट

प्रस्तावित बिल में टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आसान भाषा शामिल की गई और टैक्स नियमों और उसके सेक्शन को आसान बनाने की कोशिशों के तहत धाराओं की संख्या में कमी की गई है। नए बिल में किसी तरह के कोई नए टैक्स का जिक्र नहीं है। 622 पेज वाले नए विधेयक में 536 सेक्शन हैं। जबकि, 64 साल पुराने मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में 823 पेज हैं। इनकम टैक्स बिल, 2025 एक बार पास हो जाता है तो ये इनकम टैक्स एक्ट, 2025 बन जाएगा। जिसके बाद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को खत्म कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल, 2026 से इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को लागू कर दिया जाएगा।

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