New FASTag Rules : 17 फरवरी से लागू हो रहे हैं फास्टैग के ये नए रूल्स, ध्यान नहीं दिया तो कटेगा दोगुना टैक्स

फास्टैग
New FASTag Rules : अगर आप फास्टैग यूजर हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। कल यानी 17 फरवरी, 2025 से फास्टैग से जुड़े कुछ नियम बदल रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव टोल टैक्स वसूली को सरल बनाने के लिए लागू किये जा रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। अगर फास्टैग यूजर्स ने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो, उन्हें दोगुना टैक्स भी देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं।
कब नहीं होगा पेमेंट?
NPCI द्वारा 28 जनवरी, 2025 को जारी एक सर्कुलेशन के अनुसार, अगर फास्टैग रीड होने से एक घंटे पहले तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैक लिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा। वहीं, फास्टैग बैलेंस कम है या फास्टैग किन्हीं कारणों ब्लॉक है तो भी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में वाहन मालिक से जुर्माने के रूप में दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा।
17 फरवरी से फास्टैग के ये नियम होंगे लागू
- टैग रीड से 60 मिनट पहले तक फास्टैग ब्लैकलिस्ट रहा है, तो पेमेंट नहीं होगा।
- अपने फास्टैग स्टेटस में सुधार के लिए यूजर्स को 70 मिनट की विंडो मिलेगी।
- कम बैलेंस या तकनीकी कारणों से ब्लैकलिस्ट होने पर रिचार्ज के लिए 70 मिनट का समय मिलेगा।
- फास्टैग में निगेटिव बैलेंस होने पर भी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजर जाएगी। गाड़ी गुजरने के बाद फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉजिट से टोल चार्ज काटा जाएगा।
- अगला रिचार्ज कराने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटी गई रकम लौटा दी जाएगी।
कब ब्लैकलिस्ट हो सकता है फास्टैग
- कम बैलेंस होने पर
- टोल टैक्स का भुगतान नहीं करने पर
- पेमेंट फेल होने पर
- केवाईसी अपडेट न होने पर
- गाड़ी के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी होने पर
जरूर ध्यान रखें ये बातें
- फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखें।
- 100 रुपये का मिनिमम बैलेंस जरूर रखें।
- बैंक से आने वाले एसएमएस और नोटिफिकेशन को इग्नोर ना करें।
- MyFASTag ऐप से बैलेंस और स्टेटस चेक करते रहें।
- फास्टैग में ऑटो रिचार्ज का फीचर ऑन करें।
- फास्टैग अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट रखें।
- टैग को विंडस्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाएं।
- एक वाहन के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल करें।
