LIVE: वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा, अभी कोई नियुक्ति नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट
बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती: SC
एसजी ने कहा लेकिन यह एक कठोर कदम है।कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दें।यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके। सीजेआई ने कहा कि हमने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं। हमने कहा है कि पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो, ताकि इसका असर हो। जैसे कि इस्लाम के बाद 5 साल, हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कुछ धाराएं हैं।
सीजेआई: बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका निर्णय लेती है।
